समाज कल्याण विभाग के द्वारा मंत्री विवेकाधीन कोष से अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इसके अन्तर्गत रू० ३५,०००.०० की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त अशक्त एवं वृद्ध गृहों, राजकीय भिक्षुक गृहों का संचालन, राजकीय भिक्षुग गृहों का संचालन किया जा रहा है तथा अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ कार्य करने वाले विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को कुछ सुविधायें अनुमन्य की गयी है।
समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निम्न संगठन कार्य कर रहे है:-
१. समाज कल्याण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
२. जनजाति विकास निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
३. मद्यनिषेध निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
४. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (लि०) लखनऊ।
५. उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम (लि०) लखनऊ।
६. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति शोध एवं प्र्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
७. छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।
८. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ।